पासपोर्ट और कॉन्सुलर

हर उस देश का पासपोर्ट जिसे आप घर कहते हैं।

अमेरिका, भारत और दूसरे देशों के नए पासपोर्ट, रिन्यूअल और बच्चों के पासपोर्ट। हम फ़ॉर्म तैयार करते हैं, फ़ोटो जाँचते हैं और एजेंसी जो कुछ भी माँगती है, वह सब तैयार करते हैं।

यह किसके लिए है

  • पहला पासपोर्ट बनवाने, रिन्यू करवाने या बच्चे के लिए आवेदन करने वाले अमेरिकी नागरिक
  • अमेरिका में रहते हुए भारतीय पासपोर्ट रिन्यू करवाने वाले भारतीय नागरिक
  • दूसरे देशों के नागरिक जो अपनी एंबेसी या कॉन्सुलेट के ज़रिए पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं

हम कैसे मदद करते हैं

  • अमेरिकी पासपोर्ट फ़ॉर्म (DS-11 या DS-82) और बच्चे के सहमति फ़ॉर्म (DS-3053) तैयार करना
  • भारतीय पासपोर्ट रिन्यूअल आवेदन और VFS सबमिशन पैकेज तैयार करना
  • दूसरे देशों के लिए एंबेसी की ज़रूरतें जाँचना और फ़ॉर्म तैयार करना
  • आधिकारिक नियमों के अनुसार फ़ोटो जाँचना
  • हमारे ऑफ़िस में सहमति फ़ॉर्म नोटरी करना

दस्तावेज़ चेकलिस्ट

पासपोर्ट: क्या साथ लाएँ।

जैसे-जैसे आगे बढ़ें, चीज़ों पर निशान लगाते जाएँ (हम इस डिवाइस पर उन्हें याद रखेंगे)। ज़रूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए कुछ भी फ़ाइल करने से पहले हम मौजूदा आधिकारिक लिस्ट जाँचते हैं।

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अमेरिकी पासपोर्ट: पहली बार या बच्चे के लिए

अमेरिकी पासपोर्ट: वयस्क रिन्यूअल

भारतीय पासपोर्ट (अमेरिका में रहते हुए)

दूसरे देश

प्रक्रिया

चार कदम, शुरू से आखिर तक।

ग्रीनवुड ऑफ़िस में आकर, या अमेरिका में कहीं से भी पूरी तरह फ़ोन, ईमेल और वीडियो कॉल से।

  1. 01

    कॉल बुक करें

    हमें बताएँ कि पासपोर्ट किस देश का है और किसके लिए है।

  2. 02

    दस्तावेज़ इकट्ठा करें

    हम उस देश की चेकलिस्ट भेज देंगे।

  3. 03

    हम आवेदन तैयार करते हैं

    फ़ॉर्म भरे गए, फ़ोटो जाँची गईं, कॉपियाँ बनाई गईं।

  4. 04

    सबमिट करें

    पासपोर्ट के अनुसार, आप खुद जाकर या डाक से जमा करते हैं।

सवाल

पासपोर्ट सवाल-जवाब।

यह सिर्फ़ सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के बारे में हमसे पूछें।

463-301-9000 पर कॉल करें
क्या अमेरिकी पासपोर्ट डाक से रिन्यू हो सकता है?

ज़्यादातर वयस्क डाक से (फ़ॉर्म DS-82) रिन्यू कर सकते हैं, अगर उनका पिछला पासपोर्ट 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र में और पिछले 15 सालों के अंदर जारी हुआ था, खराब नहीं हुआ है और उनके मौजूदा नाम पर है। ऑनलाइन रिन्यूअल के नियम और सख्त हैं। पहला पासपोर्ट बनवाने वालों, 18 साल से कम उम्र के आवेदकों, और जिनका पिछला पासपोर्ट खो गया, चोरी हो गया या खराब हो गया है, उन सभी को फ़ॉर्म DS-11 के साथ खुद जाकर आवेदन करना होगा।

बच्चे के दूसरे पेरेंट (माता या पिता) नहीं आ सकते। हम क्या करें?

जो माता या पिता नहीं आ सकते, वे नोटरी के सामने फ़ॉर्म DS-3053 पर साइन करते हैं और नोटरी को दिखाए गए ID की आगे और पीछे की कॉपी साथ लगाते हैं। नोटरी होने के 90 दिनों के अंदर इसे जमा करें। हम इसे अपने ऑफ़िस में नोटरी कर सकते हैं।

मेरी यात्रा जल्द है। क्या यह जल्दी हो सकता है?

अतिरिक्त सरकारी फ़ीस देकर एक्सपेडाइटेड (जल्दी) सेवा मिल सकती है। अगर आपकी यात्रा 14 दिनों के अंदर है (या 28 दिनों के अंदर, अगर आपको किसी विदेशी वीज़ा की भी ज़रूरत है), तो आप पासपोर्ट एजेंसी में अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलने की गारंटी नहीं है। ऑनलाइन रिन्यूअल में एक्सपेडाइटेड सेवा नहीं मिलती।

अपॉइंटमेंट बुक करें

अपॉइंटमेंट बुक करें।

हमें थोड़ी जानकारी भेजें, और हम आपसे संपर्क करके ऐसा समय तय करेंगे जो आपके लिए ठीक हो, ऑफ़िस में या रिमोट।

  • कॉल या टेक्स्ट करें463-301-9000
  • ऑफ़िस494 S Emerson Ave, Suite EGreenwood, IN 46143 · रास्ता देखें
  • अपॉइंटमेंटNampreet से बात करेंअपॉइंटमेंट से, ऑफ़िस में या रिमोट

अपॉइंटमेंट का अनुरोध करें

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धन्यवाद।

हमें आपका अनुरोध मिल गया है और हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। अगर मामला अर्जेंट है, तो 463-301-9000 पर कॉल या टेक्स्ट करें।

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